खतौली। अपने कर्तव्य का सही निर्वहन ना करके पालिका परिषद को आर्थिक क्षति पहुंचाने के आरोपी कार्यालय प्रधान लिपिक अतुल कुमार गुप्ता को चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू के आदेश पर अधिशासी अधिकारी राकेश जायसवाल ने निलंबन आदेश थमा दिया है। पालिका के बड़े बाबू अतुल कुमार गुप्ता पर निलंबन की गाज गिरने से पालिका कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है।
जानकारी के अनुसार पूर्व चेयरमैन पारस जैन के कार्यकाल के दौरान मेरठ की फर्म मैसर्स भाटी एंटरप्राइजेज ने खतौली क्षेत्र में नलकूप निर्माण कार्य किया था। बताया गया कि पालिका द्वारा भुगतान करने के बजाए कंपनी को चक्कर कटवाए गए। भुगतान नहीं होने से परेशान मैसर्स भाटी एंटरप्राइजेज ने उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उपभोक्ता फोरम कानपुर के साथ वाणिज्य कोर्ट मेरठ में वाद दायर किया था।
कोर्ट द्वारा पालिका को लगातार भुगतान के लिए चेताये जाने के बावजूद पालिका अधिकारियों ने कम्पनी को इसका जायज़ भुगतान नहीं किया। बीती एक जून को वाणिज्य कोर्ट मेरठ ने मैसर्स भाटी एंटरप्राइज के तीस लाख रूपए का भुगतान नहीं करने पर पालिका का मुख्य खाता सीज करने के साथ ही कुर्की का आदेश जारी कर दिया था।
प्रकरण सामने आने पर चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू ने पालिका अधिशासी अधिकारी राकेश जायसवाल को जांच पड़ताल करने का आदेश दिया था। ईओ राकेश कुमार के प्रकरण की गंभीरता से जांच करने पर पूर्व में जलकल विभाग में नियुक्त रहे प्रधान लिपिक अतुल कुमार गुप्ता द्वारा वाद की समुचित पैरवी ना करने की लापरवाही उजागर होने पर चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू के आदेश पर शुक्रवार को ईओ ने प्रधान लिपिक को निलंबित करके इनकी ड्यूटी पालिका द्वारा संचालित गौशाला की देख रेख करने पर लगा दी है।
बड़े बाबू पर निलंबन की गाज गिरने से पालिका कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। बताया गया मैसर्स भाटी एंटरप्राइज के पालिका पर दस लाख रुपए बकाया था। बड़े बाबू द्वारा वाद की पैरवी समुचित रूप से नहीं करने के चलते बीस लाख रूपए की अतिरिक्त आर्थिक क्षति पालिका को झेलनी पड़ी है।