नयी दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के हस्तक्षेप से ऑनलाइन हवाई टिकट बुकिंग मंच ‘यात्रा’ ने कोविड19 लॉकडाउन के कारण बुकिंग रद्द करने वाले उपभोक्ताओं की लगभग 23 करोड़ रुपये की बुकिंग राशि वापस की है और बाकी के लिए कार्रवाई चल रही है।
यह जानकारी उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति में दी गयी।
विज्ञप्ति के अनुसार ‘यात्रा’ ने उपभोक्ताओं को रिफंड की लगभग 87 प्रतिशत राशि वापस कर दी है। बाकी लगभग 13 प्रतिशत राशि (ढाई करोड़ रुपये से अधिक रिफंड) वापस करने का प्रयास चल रहे हैं।
रिफंड न मिलने की शिकायतों के समाधान के लिए प्राधिकरण ने गत 27 जून को ‘यात्रा’ को निर्देश दिया कि वह इसके लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्प लाइन (एनसीएच) पर एक व्यवस्था बनाएं और इसके लिए एनसीएच में पांच पेशेवर नियुक्त करने का खर्चा उठाएं। इन्हें रिफंड की प्रतीक्षा कर रहे शेष 4,837 यात्रियों को कॉल कर के सूचित करना होगा कि उनके लंबित रिफंड की प्रक्रिया जारी की जाएगी। इन पेशेवरों का भुगतान एनसीएच द्वारा अनुबंधित एजेंसी को ‘यात्रा’ करेगी।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915-टोल फ्री नंबर) के माध्यम से केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को कोविड लॉकडाउन के कारण रद्द किए गए हवाई टिकटों का रिफंड वापस न किए जाने के संबंध में कई शिकायतें दर्ज की गई थीं। ट्रैवल एजेंसियों ने उपभोक्ताओं को कहा था कि एयरलाइनों से उन्हें रिफंड नहीं मिला है।
प्राधिकरण ने उच्चतम न्यायालय के एक पहले के निर्णय के दृष्टिगत‘यात्रा’ ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफार्म के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की थी। न्यायालय ने प्रवासी कानूनी प्रकोष्ठ बनाम भारत संघ (2020 का डब्ल्यूपी (सी) डी.न.10966) दिनांक 01 अक्टूबर 2020 को निर्देश दिया था कि, ‘यदि लॉकडाउन अवधि के दौरान यात्रा के लिए किसी ट्रैवल एजेंट के माध्यम से टिकट बुक किए गए हैं, तो ऐसे सभी मामलों में एयरलाइनों द्वारा तुरंत पूरी धनवापसी की जाएगी। इस तरह के रिफंड पर, एजेंट, यात्रियों को तुरंत राशि वापस करेंगे।’
प्रधिकरण ने यात्रा को नौ मार्च 2021 को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। इस मुद्दे पर प्रधिकरण ने
आठ जुलाई, 2021 से 25 जून, 2024 तक कई सुनवाई की। मंत्रालय का कहना है कि इस तरह के कदम से ‘यात्रा’ ऑनलाइन लिमिटेड की ओर से लंबित रिफंड के निस्तारण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
मंत्रालय का कहना है कि वर्ष 2021 में यात्रा के समक्ष 36,276 लंबित बुकिंग थीं जिनमें 26,25,82,484 रूपये की राशि अटकी थी। इक्कीस जून, 2024 तक लंबित मामलों की संख्या घट कर 4,837 रह गई है जिनमें उपभोक्ताओं के 2,52,87,098 रुपये लगे हैं।
बयान में कहा गया है कि वर्ष 2021 में यात्रा के माध्यम से एयरलाइनों से संबंधित कुल 5,771 बुकिंग के 9,60,14,463 रुपये के रिफंड लंबित थे। ‘यात्रा’ऑनलाइन प्लेटफार्म ने एयरलाइनों से संबंधित लंबित काफी मामलों का रिफंड करा दिया और बकाया राशि हल तक घट कर 31,79,069 रुपये रह गयी थी। सीसीपीए ने दिनांक 27 जून 2024 को एक और निर्देश जारी करके उपभोक्ताओं को एयरलाइनों से संबिधत बाकी 31,79,069 रुपये का रिफंड शीघ्र कराने को कहा है।
सीसीपीए के समक्ष आयोजित कार्यवाही के दौरान ट्रवेल बुकिंग मंचों मेक माई ट्रिप, ईज़ माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, इक्सिगो और थॉमस कुक ने बताया कि उन्होंने उन उपभोक्ताओं को पूरी राशि वापस कर दी है जिनके टिकट कोविड लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए थे।