Friday, September 20, 2024

सहारनपुर में गैर इरादतन हत्या के दो दोषियों को अदालत ने सुनाई सात वर्ष के कारावास की सजा, दस हजार  का अर्थदंड भी लगा 

सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या चार शाश्वत पांडेय ने गैर इरादतन हत्या में दोषी नूर बस्ती नगर कोतवाली निवासी दानिश और अरशद को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है तथा दोषियों पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि सन् 2022 में सूंघने के लिए सुलोचन न देने पर अकरम को दानिश और अरशद ने मारपीट करते हुए चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
घटना की रिपोर्ट अकरम की मां गीता ने कोतवाली सदर बाजार में दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

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