Saturday, September 21, 2024

शामली में कीटनाशी दुकानों पर जांच कर लिए 5 नमूने, 2 विक्रेताओं को नोटिस जारी

शामली। शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा गठित की गयी टीमों द्वारा जनपद शामली में कृषकों को गुणवत्तायुक्त पेस्टीसाइड की उपलब्धता तथा निर्धारित दर पर बिक्री सुनिश्चित करने हेतु आज  पेस्टीसाइड की दुकानों पर छापेमारी का आयोजन कर 05 पेस्टीसाइस के नमूने गृहित किये गये।

 

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जिला कृषि अधिकारी/कृषि रक्षा अधिकारी शामली की टीम द्वारा शामली क्षेत्र में विभिन्न कीटनाशी दुकानों का निरीक्षण कर चार नमूने ग्रहित किये गये जिसमें 01 नमूना मै० कृषि रसायन केन्द्र मिल रोड शामली, से 01 नमूना मै० फसल सुरक्षा सेन्टर मिल रोड शामली, 01 नमूना शिव कृषि सेवा केन्द्र मिल रोड शामली, तथा 01 नमूना मै० चौधरी एग्रीकल्चर स्टोर करनाल रोड शामली से ग्रहित किये गये स्टाक रजिस्टर अभिलेख पूर्ण न रखने के कारण मै० कृषि रसायन केन्द्र मिल रोड शामली, मै० फसल सुरक्षा सेन्टर मिल रोड शामली, को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया इस सन्दर्भ में स्पष्टीकरण हेतु 03 दिन का समय दिया गया है। तथा स्पष्टीकरण के बाद कीटनाशी अधिनियम के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कि जायेगी, इसके साथ-साथ तहसील ऊन में टीम द्वारा छापेमारी का आयोजन किया गया।

 

 

टीम के द्वारा ऊन तहसील क्षेत्र में विभिन्न कीटनाशी दुकानों का निरीक्षण कर 01 नमूना मै० नौतना पेस्टीसाइड एवं खाद भंडार खोडसमा से गृहित किया गया। इस प्रकार आज के अभियान में 18 कीटनाशी विक्रेताओं के यहाँ रेड कर नमूना ग्रहण तथा अभिलेखों कि जांच कि गई साथ ही जनपद में बासमती क्षेत्र से अच्छादित होने के कारण जिन 10 किटनाशको को साठ दिनों के लिए प्रतिबन्धित किया गया है उनको कृषको के बीच बासमती धान में प्रयोग हेतु विक्रय न किया जायें साथ ही इस रसायनों के 12.09.2024 के उपलब्ध स्टाक को पूर्ण रूप से मेन्टेन रखा जाऐ इस सन्दर्भ में यदि कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित कि जायेगी।

 

साथ ही पेस्टीसाइड विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि पेस्टीसाइड बिक्री पर अनिवार्य रूप से कैश मैमो देने के साथ-साथ स्टॉक रजिस्टर को अपडेट रखने एव किसानों को संस्तुत मात्रा में ही कीटनाशको की ब्रिकी के निर्देश दिये गये। नमूनो को शीघ्र ही जॉच हेतु प्रयोगशाला में भेजा जायेगा तथा परिणाम प्राप्ति के उपरान्त कीटनाशी अधिनियम 1968 के प्राविधान अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

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