Monday, September 23, 2024

सहारनपुर : मादक पदार्थ की तस्करी के दोषी को एक वर्ष चार माह के कारावास की सजा

सहारनपुर। मादक पदार्थ की तस्करी के दोषी को अदालत ने एक वर्ष चार माह के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

 

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वर्ष 2023 में देहात कोतवाली पुलिस ने नवाब उर्फ सोनू पुत्र इरफान निवासी निवासी घानाखंड़ी को क्षेत्र से चेकिंग के दौरान पकड़ा था। तलाशी लिए जाने पर नवाब के पास से 230 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर नवाब को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था।

 

 

मामला अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्षा संख्या-12 की अदालत में विचाराधीन था। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी को एक वर्ष चार माह की सजा सुनाई है। इसके अलावा पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

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