प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद कोर्ट में आवश्यक इन्स्ट्रक्शन उपलब्ध न कराने तथा कोर्ट में हाजिर न होने पर डीएम शाहजहांपुर को जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने वारंट सीजेएम के मार्फत तामील करने का निर्देश दिया है।
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यह आदेश जस्टिस विक्रम डी चौहान ने बलजीत सिंह की याचिका पर दिया है। हाईकोर्ट ने 3 सितम्बर 2024 एवं 24 अक्टूबर 24 को सरकारी वकील को निर्देश दिया था कि वह याचिका पर इन्स्ट्रक्शन दाखिल करें। परन्तु कोर्ट के बार बार आदेश के बावजूद डीएम की तरफ से कोर्ट में कोई इन्स्ट्रक्शन नहीं प्रस्तुत किया गया। सरकारी वकील ने कहा कि पत्र भेजा गया है, फिर भी कोई इन्स्ट्रक्शन नहीं आया है।
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हाईकोर्ट ने पिछले तारीख पर फिर निर्देश दिया था कि यदि इंस्ट्रक्शन दाखिल नहीं किया जाता है तो डीएम कोर्ट में हाजिर रहेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद न तो कोर्ट में इन्स्ट्रक्शन दाखिल किया गया और न ही डीएम उपस्थित रहे। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है तथा डीएम को हाजिर करने के लिए जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट इस मामले पर 4 दिसम्बर को सुनवाई करेगी। उस दिन डीएम शाहजहांपुर को हाजिर होना है।