Saturday, February 8, 2025

राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए जनपद न्यायाधीश ने प्रचार वाहनों को दिखाई हरी झंडी

नोएडा। जनपद गौतमबुद्व नगर में आगामी 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए मंगलवार को जनपद न्यायाधीश अवनीश सक्सेना द्वारा प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर ग्रामीण तहसील एवं मुख्यालय स्तर पर रवाना किया गया।

 

मुज़फ्फरनगर में खाप चौधरी से की थी अभद्रता, कोतवाल के तबादले को लेकर होना था धरना, अफसरों ने ग्रामीणों को किया शांत

अपर जिला जज एवं सचिव (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऋचा उपाध्याय ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश अवनीश सक्सेना की अध्यक्षता में आगामी 14 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

 

मुजफ्फरनगर में शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराया, कराना चाहता था वेश्यावृत्ति, पुलिस से की शिकायत

 

इसकी सफलता के लिए आज जनपद न्यायाधीश अवनीश सक्सेना द्वारा प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर जनपद के ग्रामीण तहसील एवं मुख्यालय स्तर पर जन सामान्य के मध्य प्रचार प्रसार के लिए रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में उक्त प्रचार वाहनों के माध्यम से जनसामान्य के मध्य अधिक से अधिक जन सामान्य की सहभागिता एवं मुकदमों के अधिक से अधिक निस्तारण के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

 

किसानों ने एक सप्ताह के लिए टाला दिल्ली कूच, 7 दिन तक दलित प्रेरणा स्थल को बनाया अपना ठिकाना

इस दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत में जन सामान्य किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते है, इस संबंध में लोगों को जानकारी दी जायेगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक मामलें, मोटरयान दुर्घटना अधिनियम के मामले, बिजली व पानी से संबंधित मामले, धारा 138 एनआई एक्ट के वाद, भू-राजस्व वाद, सेवा संबंधित मामले एवं प्री-लिटीगेशन मामलों के साथ-साथ सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारण योग्य अन्य विवाद, जिनमें पक्षकार पारस्परिक सद्भावना के अधीन संधि के लिए इच्छुक हो वह मामले निस्तारित किये जायेंगे।

 

 

 

उन्होंने बताया कि लोक अदालत द्वारा जारी किए गए फैसले को दीवानी अदालत के डिक्री का दर्जा प्राप्त होता है। यह फैसले बाध्यकारी होते हैं और इनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। इस दौरान जनपद न्यायाधीश अवनीश सक्सेना के साथ अपर जिला जज ऋचा उपाध्याय, अपर जिला जज त्वरित न्यायालय प्रथम रण विजय प्रताप सिंह, नामित पीएलबी राजवीर सिंह व साकिर हुसैन एवं एनपीसीएल विद्युत विभाग से मनोज भाटी, नोडल अधिकारी, छात्र सहित अन्य उपस्थित रहेे।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,854FansLike
5,486FollowersFollow
143,143SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय