Thursday, December 19, 2024

गाजियाबाद में धारा-163 लागू, सात जनवरी तक बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन नहीं

गाजियाबाद। पुलिस ने जिले में सात जनवरी तक बीएनएसएस की धारा-163 लागू की है। इस दौरान कोई भी धरना, प्रदर्शन, जुलूस बिना अनुमति के नहीं हो सकेगा। सड़क जाम करने पर भी पूरी तरह पाबंदी रहेगी। होटल, रेस्तरां में भी लगातार जांच की जाएगी। यह निर्णय नववर्ष, क्रिसमस त्योहार को देखते हुए लिया गया है।

 

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पुलिस आयुक्त अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि छात्रों की परीक्षा को देखते हुए किसी भी आयोजन में साउंड सिस्टम निश्चित समय सीमा तक की बजेंगे। इसके बाद किसी को भी तेज आवाज में गाना बजाने की अनुमति नहीं होगी।

 

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किसी भी सार्वजनिक स्थल, छत पर ईंट, पत्थर आदि एकत्र करने की अनुमति भी नहीं होगी। किसी भी राजकीय कार्यालय के आसपास ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर शराब आदि का सेवन करने पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सभी एसीपी व थानाध्यक्षों को इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए आदेश का पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।

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