मुजफ्फरनगर। खतौली में भाजपा नेता राजा वाल्मीकि की हत्या के मामले में दोषी राजू वाल्मीकि को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। खतौली में भाजपा नेता राजा वाल्मीकि की हत्या के मामले में दोषी राजू वाल्मीकि को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने फैसला सुनाया।
खतौली के कारोबारी एवं भाजपा कार्यकर्ता राजा वाल्मीकि की होली चौक स्थित दुकान पर पांच अप्रैल 2017 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई राणा प्रताप ने मुकदमा दर्ज कराया था। वादी के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा और यशपाल सिंह ने बताया कि वारदात में दोषी राजू वाल्मीकि को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। मुकदमे में 11 गवाह पेश किए गए थे।
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दोषमुक्त हो गया था पारस जैन
वादी ने खतौली के के मोहल्ला देवीदास निवासी राजू वाल्मीकि, गोरा उर्फ गौरव, पूर्व चेयरमैन पारस जैन और दो अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया था। पुलिस की जांच के बाद दानिश और विपुल खूनी का नाम प्रकाश में आए।
पुलिस ने जांच के बाद पूर्व चेयरमैन पारस जैन को क्लीन चिट दे दी थी। पीडि़त पक्ष ने प्रार्थना पत्र देकर एससी/एसटी कोर्ट में पूर्व चेयरमैन को तलब कराया था। सोमवार को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में पारस जैन, दानिश और गोरा को दोषमुक्त करार दिया था।
अदालत से गैर हाजिर रहने के कारण वारदात में आरोपी शूटर विपुल खूनी की पत्रावली अलग कर दी गई है।
अदालत ने भाजपा नेता राजा वाल्मीकि की हत्या की विवेचना पर सवाल खड़े गए। विवेचना तत्कालीन सीओ सक्षम प्रकाश सिंह और आरके गौतम ने की थी। अदालत ने यह कहा कि विवेचकों ने सही तरीके से कार्य नहीं किया है।