मेरठ: सेंट्रल मार्केट के व्यापारी अब आवास एवं विकास परिषद के नोटिस का जवाब देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में पुर्नविचार याचिका दाखिल करने की तैयारी में हैं। 661/6 के मामले में सभी दुकानदारों के बैनामे के साथ याचिका दाखिल की जाएगी। व्यापारियों ने मंगलवार को विधिक सलाह ली और कागज तैयार कराए। माना जा रहा है कि अगले दो-तीन दिनों में याचिका दाखिल की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जेबी परदीवाला और आर. महादेवन की खंडपीठ ने 19 नवंबर को आदेश सुरक्षित रखते हुए आवास विकास परिषद से 499 भवनों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। परिषद ने रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में दाखिल कर दी है। खंडपीठ ने आवासीय क्षेत्र में भू-उपयोग परिवर्तन कर किए अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे।
व्यापारियों की प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों में बेचैनी है। 661/6 प्लॉट पर बनी 24 दुकानों को ध्वस्त करने के आदेश के बाद व्यापारी पुर्नविचार याचिका दाखिल करने के लिए मर्सी अपील और बैनामों के आधार पर तैयारी कर रहे हैं। शास्त्रीनगर में 1473 अन्य अवैध निर्माण भी ध्वस्तीकरण की जद में आ गए हैं।
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प्रशासन की कार्रवाई
इस बीच, जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि पुलिस प्रशासन चीनी मांझा बेचने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। वसंत पंचमी से पहले शहर से लेकर जनपद में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस संयुक्त रूप से अभियान चलाएगी।