प्रयागराज: महाकुंभ मेले की जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मुस्लिम मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस जमीन को वक्फ की संपत्ति बताया था, जिसके बाद हंगामा मच गया। विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने मौलाना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यह विवाद महाकुंभ में मुस्लिम व्यापारियों के दुकान लगाने पर अखाड़ा परिषद द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बाद शुरू हुआ है।
प्रयागराज महाकुंभ, संतों पर हमले के आरोपों ने बढ़ाई सुरक्षा की मांग
गिरिराज सिंह का तीखा बयान
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पटना में कहा, “उसको अपना औकात नहीं पता है। जिस समय मोहम्मद साहब पैदा नहीं हुए थे, उस समय से कुंभ लग रहा है।” मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दावा किया था कि जिस जमीन पर महाकुंभ लग रहा है, वह वक्फ की संपत्ति है और यह जमीन 54 बीघा है। इस बयान के बाद हंगामा मच गया है और VHP ने मौलाना के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
संभल में दंगे के पीड़ितों को मिलेगा न्याय, 46 साल बाद जांच का आदेश
महाकुंभ का आयोजन
महाकुंभ 2025, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। यह मेला हर 12 साल में एक बार लगता है और इसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस बार अखाड़ा परिषद ने मुस्लिम व्यापारियों को दुकान लगाने से मना कर दिया था, जिसके बाद यह विवाद शुरू हुआ। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अखाड़ा परिषद के इस फैसले की आलोचना की थी।