मुजफ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर में अवैध रूप से बिक रहे जान लेवा चाईनीज मांझे बेचने पर प्रतिबंध लगाने व नुकीले कांच से बने मांझा बेचने वालो पर रासुका लगाने की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा है। समाजिक चिंतक असद जमां एडवोकेट ने जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को सौंपे ज्ञापन में बताया कि जनपद मुजफ्फरनगर में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में बहुत दुकानो पर शीशे, कांच व बारीक लोहे के चूरे से बन रहे जानलेवा चाईनीज मांझे के नाम से मशहूर पतंग की तेज धारधार डोर की बिकी बड़े स्तर पर हो रही है।
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इस बेहद खतरनाक मांझे से काफी लोग घायल भी हो रहे है तथा इस कटने से आजीवन शरीर पर से निशान नही जाता है। प्रदेश में कई जनपदों मे इसकी बिकी करने वालो पर गम्भीर धाराओ मे मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। जौलाई 2017 मे एनजीटी ने खतरनाक चाईनीज मांझे की विकी पर पूरे भारतवर्ष मे प्रतिबंध लगा दिया था। दिल्ली में चाईनीज मांझे के इस्तेमाल पर पांच साल कारावास की सजा का प्रावधान है।
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इसकी धार ब्लेड से भी तेज होती है। जनपद रामपुर मे चाईनीज मांझा बेचने वालो पर रासुका तक की कार्यवाही किये जाने का आदेश है। पुलिस द्वारा यह एक गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना जाता है। समाजिक चिंतक असद जमां एडवोकेट ने डीएम को अवगत कराया कि जनपद मुजफ्फरनगर में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र मे अवैध रूप से बिक रहे चाईनीज मांझे को जब्त कराकर इसकी बिकी करने वालो पर कठोर कानूनी कार्यवाही की जावे तथा पूर्ण रूप से चाईनीज मांझे की बिकी को प्रतिबन्धित किए जाने की मांग की है।