मुजफ्फरनगर। विशेष पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आज दस साल की सजा सुनाई है और 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
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अभियोजन के अनुसार छपार थाना क्षेत्र के एक दुष्कर्म के मामले में आरोपी अमित शाक्य पुत्र रणजीत को नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी करार देते हुए पॉक्सो कोर्ट न्यायालय 2 न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 15000 रुपए के जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार अरोरा व मनमोहन द्वारा प्रभावी पैरवी कर आरोप को साबित किया गया है।