मुजफ्फरनगर। जीएसटी टीम पर हमले, बदसलूकी और गाड़ी पर पथराव के मामले में पूर्व सांसद कादिर राणा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की अदालत में कादिर राणा ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर अग्रिम आदेशों तक गिरफ्तारी पर रोक का फैसला सुनाया गया।
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कादिर राणा के अधिवक्ता रघुवंश मिश्रा ने अदालत में सबूत और दलीलें पेश कीं, जिससे यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। उन्होंने तर्क दिया कि पूरी जांच के बिना गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। इससे पहले बिस्मिल, युसुफ और नासिर की गिरफ्तारी पर भी हाईकोर्ट से रोक लग चुकी है।
5 दिसंबर 2024 को जीएसटी टीम पर हमला, गाली-गलौज और गाड़ी पर पथराव की घटना हुई थी। इस मामले में थाना सिविल लाइन पुलिस ने जीएसटी अधिकारियों की तहरीर पर केस दर्ज किया। पूर्व विधायक शाहनवाज राणा, सद्दाम पुत्र जाकिर अली, शादिया पत्नी शाहजमा और सारिया पत्नी फैजान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 200-300 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ था।
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फिलहाल, हाईकोर्ट के आदेश के बाद कादिर राणा की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है, लेकिन मामले की जांच जारी रहेगी। पुलिस और जीएसटी विभाग इस केस को गंभीरता से देख रहे हैं और आगे की कार्रवाई की तैयारी में हैं।