मुजफ्फरनगर। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती के अश्लील फोटो खींचने, उसे ब्लैकमेल कर बलात्कार करने जैसी गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमे के आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जमानत दे दी है। इस मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने बलात्कार की धारा को हटा दिया था। मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हिमांशु बिष्ट और सीमाब जैदी ने जबरदस्त पैरवी की।
ज्ञातव्य है कि जुलाई, 2024 को मंसूरपुर थाने पर क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती के अश्लील फोटो खींचकर उसे ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने समेत अनेक गंभीर धाराओं में मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव संधावली निवासी अजय पुत्र सौराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में इस मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने बलात्कार की धारा को मुकदमे से हटा लिया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
इस मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पीठासीन अधिकारी डा. अजय कुमार द्वितीय की अदालत में हुई। आरोपी की जमानत की मंजूरी को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता हिमांशु बिष्ट और सीमाब जैदी ने जबरदस्त पैरवी की, जबकि पीडिता की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता ने आरोपी की जमानत का विरोध किया।
वरिष्ठ अधिवक्ता हिमांशु बिष्ट और सीमाब जैदी ने अदालत को बताया कि यह मामला रंजिश के तहत दर्ज कराया गया है, जिसमें आरोपी को फंसाया गया है, जबकि आरोपी के खिलाफ न तो किसी थाने में कोई मामला दर्ज है और न ही उसका कोई आपराधिक इतिहास है। न्यायाधीश डा. अजय कुमार द्वितीय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्कों को बारीकी से सुना तथा आज आरोपी को 5०-5० हजार के रूपये के दो विश्वसनीय प्रतिभूति एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत देने के आदेश जारी कर दिये।