मुजफ्फरनगर। पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के 1 आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है तथा अर्थदण्ड भी लगाया गया है। अभियोजन के अनुसार विगत 15 अप्रैल 2018 को वादिया द्वारा थाना कोतवाली नगर पुलिस को लिखित तहरीर देकर अवगत कराया कि श्याम बिहारी पुत्र मुखिया निवासी ग्राम मलीरा द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म की घटना कारित की गयी है।
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तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0- 440/18 धारा 376,511 भादवि व 5/18 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया था। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त श्याम बिहारी को 15 अप्रैल 2018 को ही गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त के विरूद्ध 26 मई 2018 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
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क्षेत्राधिकारी नगर/सदर राजू कुमार साव व थानाध्यक्ष कोतवाली नगर अक्षय शर्मा के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। लोक अभियोजक विनय कुमार अरोरा एवं मनमोहन वर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय पोक्सो कोर्ट-2, मुजफ्फरनगर द्वारा आरोपी श्याम बिहारी को धारा 376,511 भादवि व धारा 5/18 पोक्सो अधिनियम में 10 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है।