प्रयागराज । कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। रंगदारी मांगने के आरोप में दोनों भाई दो साल से जेल में बंद हैं।
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जमानत अर्जी पर कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने दोनों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
कानपुर के जाजमऊ थाने में इरफान सोलंकी व उनके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। गुंडा टैक्स वसूलने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज है। हालांकि जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद भी दोनों भाई जेल से बाहर नहीं आ पायेंगे, क्योंकि इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी को अभी गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत नहीं मिली है।
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इरफ़ान सोलंकी की गैंगस्टर के साथ-साथ फर्जी आधार कार्ड पर ट्रैवल करने वाले मामले में भी जमानत पेंडिंग है। इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी की तरफ़ से अधिवक्ता इमरान उल्लाह और विनीत विक्रम ने पक्ष रखा था। जबकि सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने बहस पूरी की थी।