भोपाल। देश की सबसे भयावह औद्योगिक आपदाओं में से एक भोपाल गैस त्रासदी को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्धारित समय सीमा दी है। कोर्ट ने मामले में सरकार से पीड़ितों के लिए उचित मुआवजा, पुनर्वास, स्वास्थ्य सेवाओं और प्रदूषित भूमि के निस्तारण को लेकर स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा है।