आजमगढ़ -उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले की एक विशेष अदालत ने अपमिश्रित शराब बेचे जाने के मामले में फूलपुर विधानसभा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी।
अपमिश्रित शराब बेचे जाने के मुकदमों में सुनवाई पूरी करने के बाद आज एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पूर्व सांसद व वर्तमान विधायक रमाकांत यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। सहायक शासकीय अधिवक्ता गोपाल पांडेय ने बताया कि 20 फरवरी 2022 को अहरौला थाना क्षेत्र के माहुल कस्बे में देसी शराब के ठेके से शराब पीने से लगभग आठ लोगों की मौत हो गई थी तथा 45 लोगों को तबीयत खराब हो गई ।
इस मामले में अस्पताल में भर्ती 45 लोगों में से कुछ लोगों की आंख की रोशनी चली गई। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो इस मामले में 21 फरवरी को पुलिस ने शराब के अड्डे से कई पेटी नकली शराब बरामद की थी। यह शराब का ठेका बाहुबली विधायक रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव का था।। घटना के करीब दस महीने बाद विवेचना के दौरान विधायक रमाकांत यादव भी आरोपी बनाये गए ।
इस दौरान रमाकांत यादव एक अन्य मामले में जेल में ही बंद थे। तब अदालत ने फतेहगढ़ जेल में बंद विधायक रमाकांत यादव को कोर्ट में तलब किया।
इस मुकदमे में रमाकांत यादव की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई पूरी करने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट स्पेशल कोर्ट के जज ओम प्रकाश वर्मा ने रमाकांत यादव की जमानत खारिज कर दी । अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता गोपाल पांडेय ने पैरवी की।