नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित और झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका पर 16 जून को सुनवाई करेगा। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका की कॉपी मुहैया कराने के लिए ईडी निर्देश दिया और कहा कि अगली सुनवाई पर नोटिस जारी करने को लेकर विचार किया जाएगा। अभिषेक झा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट से कहा कि पत्नी जेल के अंदर है। बेटी का इलाज मुंबई और दिल्ली में चल रहा है। इसी आधार पर पत्नी को भी अंतरिम जमानत मिली थी।
लूथरा ने कहा कि बच्चों की देखभाल अभिषेक झा करते हैं। अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं बचेगा। कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने यह बात हाई कोर्ट के सामने भी रखी। हाई कोर्ट ने 16 जून को सरेंडर करने को कहा है। तब लूथरा ने कहा कि याचिकाकर्ता की बेटी को ब्रेन में कुछ समस्या हो गई है और उसके इलाज की जरूरत है। इस तथ्य की पुष्टि सीबीआई ने भी की है और इस आधार पर ही याचिकाकर्ता की पत्नी को अंतरिम जमानत मिली थी। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता रांची में एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल चलाता है और वो अपनी बेटी की देखभाल कर सकता है।
याचिकाकर्ता की पत्नी एक नौकरशाह है और वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था। याचिकाकर्ता ने 2011 में शादी की। याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसके खाते में कुछ पैसे आए हैं, जिसके बारे में उसे जानकारी नहीं है। 2008 से 2011 तक वो ऑस्ट्रेलिया में था और जून 2011 में याचिकाकर्ता ने शादी कर ली।