Saturday, November 23, 2024

चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू को हाईकोर्ट से मिली आंशिक राहत, बिना ठोस कारण नहीं होगी गिरफ्तारी

खतौली।  फर्जी जाति प्रमाण पत्र के प्रकरण में हाई कोर्ट पहुंचने पर नगर पालिका परिषद चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू को आंशिक राहत मिल गई है।

नगर निकाय चुनाव में चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू से बुरी तरह हारे निर्दलीय प्रत्याशियों कृष्ण पाल व जमील ने हाजी लालू के ओबीसी जाति के प्रमाण पत्र को फर्जी बताकर इसकी शिकायत डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी से की थी। डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी के नेतृत्व में गठित जांच समिति ने हाजी लालू के जाति प्रमाण को निरस्त कर दिया था। तत्पश्चात तहसीलदार के आदेश पर हल्का लेखपाल ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। उपरोक्त दोनो मामलों मे हाज़ी लालू ने हाई कोर्ट का रुख करते हुए याचिका दायर की थी।

जाति प्रमाण पत्र प्रकरण मे हाइकोर्ट द्वारा मामले को अपीलीय अधिकारी को 330  दिन मे निपटाने व स्टे अप्लीकेशन को सात दिनों मे निपटाने के निर्देश देने के बाद अब हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मुकदमे मे हाजी शाहनवाज लालू को राहत देते हुए उन्हे सीआरपीसी की धारा 41 ए का लाभ दिया है, जिसके तहत पुलिस हाजी लालू को बिना किसी ठोस कारण व सबूत के गिरफ्तार नहीं कर सकती है।

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