प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाराजगंज जिला जेल में कैद बाहुबली अनिल दुजाना की मदद करने वाले कांस्टेबल अरविंद कुमार की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।
इनका कहना था कि वह 08 मई 23 से जेल में बंद हैं। सरकारी सेवक हैं। जमानत से छूटने पर भागने की आशंका नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति राज बीर सिंह ने कांस्टेबल अरविंद कुमार की अर्जी पर दिया है।
याची का कहना है कि गौतमबुद्धनगर के कासना थाने में उसके खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराई गई है। सह अभियुक्त अंकित चौधरी 21 फरवरी 19 को गिरफ्तार हुआ। कहा गया कि वह अनिल दुजाना का पैरोकार है। कहा था कि याची अरविंद कुमार व कांस्टेबल श्याम दुजाना के सहयोगी हैं। इसके लिए इन्होंने पैसे भी लिए हैं। उसने वाट्सएप मैसेज भी दिखाया।
जबकि याची का कहना था आरोप निराधार है। वह निर्दोष है। उसे फंसाया गया है। याची बलिया जेल में बंदी रक्षक था। धन लेने का कोई सबूत नहीं है। साथ ही अंकित चौधरी को जमानत मिल चुकी है। याची का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत पर रिहा होने पर वह विवेचना में पूरा सहयोग करेगा। सरकारी वकील ने कहा याची पहले महाराजगंज जेल में तैनात था। उस समय भी इसने दुजाना की मदद की थी।