Tuesday, April 15, 2025

सहारनपुर में ग्रामीण के हत्यारे दो युवकों को एडीजे ने सुनाई सात साल की सजा

सहारनपुर (देवबंद) एडीजे प्रकाश तिवारी ने देवबंद कोतवाली के गांव नंगलीनूर निवासी बलजीत की 11 अक्टूबर 2012 को गांव कुरलकी में लाठी डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर देने के मामले में दोषी पाए गए गांव कुरलकी निवासी बालेंदु और टोनी को सात-सात साल की सजा सुनाई है और बीस-बीस हजार रूपए का आर्थिक  दंड भी लगाया।

सरकारी वकील दीपक सैनी ने आज बताया कि इस मामले की रिपार्ट मृतक के भाई प्रताप सिंह ने देवबंद कोतवाली में दर्ज कराई थी। हत्या में दोषी पाए गए उसके भाई को गांव से बुलाकर अपने गांव कुरलकी ले गए थे।

जहां उन्होंने बलजीत को शराब पिलाने की कोशिश की। उसके द्वारा मना करने पर उनके बीच कहासुनी हो गई जिस पर दो-तीन लोगों ने उनके भाई को लाठी-डंडों से पीट पीटकर अधमरा कर दिया। जिसकी बाद में मौत हो गई थी।

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