मेरठ। जिला प्रोबेशन अधिकारी अजित कुमार ने बताया कि रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजनान्तर्गत महिला एवं बालिका एसिड अटैक से पीडित है तो उसको आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मामले मेंं सम्बन्धित थाने में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए तथा सम्बन्धित पुलिस द्वारा पीडिता का मेडिकल कराया गया हो। इसके बाद उसको निम्नानुसार आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है।
उन्होंने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक जलने की दशा में अथवा चेहरे के ऊपर 2 प्रतिशत से अधिक जलने के मामलों में अथवा आँख के शामिल होने (ऊपरी पलक, नीचे की पलक, कार्निया और कन्जेक्टिवा) की दशा में 03 लाख रूपए की आर्थिक क्षतिपूर्ति सहायता दिये जाने का प्राविधान है।
उन्होंने बताया कि चेहरे के ऊपर 2 प्रतिशत और उससे अधिक जलने के साथ चेहरे के विकृत होने की दशा में अथवा नाक और मुख, कान आँख के कार्यबाधित होने की दशा में अथवा 30 प्रतिशत से अधिक जलने की दशा में 05 लाख रूपए दिए जाने का प्राविधान है। तेजाब हमले के कारण मृत्यु होने की दशा में संलग्न पोस्टमार्टम रिपोर्ट 10 लाख रूपए दिये जाने का प्राविधान है।