Saturday, April 27, 2024

डॉक्टर सुसाइड मामला,कोर्ट से AAP विधायक प्रकाश जारवाल को मिली थोड़ी राहत

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नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में दोषी करार दिए गए आम आदमी पार्टी के देवली से विधायक प्रकाश जारवाल को अपनी संपत्ति के संबंध में हलफनामा दायर करने के लिए समय दे दिया है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को करने का आदेश दिया।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 28 फरवरी को प्रकाश जारवाल को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने जारवाल के अलावा इस मामले में कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल को भी दोषी करार दिया था। कोर्ट ने जारवाल और कपिल नागर को भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 34, 120बी, 386, 506 और 511 के तहत दोषी करार दिया था। कोर्ट ने तीसरे आरोपित हरीश कुमार जारवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी करार दिया था। इस मामले में कोर्ट ने हरीश जारवाल को धारा 306 और 386 के आरोपों से मुक्त कर दिया जबकि धारा 506 का आरोप तय करने का आदेश दिया था।

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28 अगस्त 2021 को दिल्ली पुलिस ने प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपितों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में जारवाल के अलावा कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल को आरोपित बनाया गया था। 18 अप्रैल 2020 को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। पुलिस ने डॉक्टर के यहां दो पेज का सुसाइड नोट बरामद किया था। इसमें प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया था। पुलिस ने डायरी भी बरामद की थी जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई थी। डायरी में उन टैंकर्स के लिए जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया था।

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