प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेश्वर मंदिर विवाद मामले में सुनवाई करते हुए दाखिल सभी याचिकाएं खारिज कर दी।
कोर्ट ने सर्वे जारी रखने की छूट दी है और कहा है कि सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल हो। यह आदेश सुनवाई करते हुए जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वाराणसी जिला अदालत में चल रहा वाद सिविल वाद प्लेसेस आफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं।
इसके पूर्व हाईकोर्ट ने हिन्दू पक्ष के 1991 के मुकदमे को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। वाराणसी कोर्ट में सिविल वाद दायर है। कुल 5 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। दो याचिकाएं सिविल वाद की पोषणीयता और तीन याचिकाएं एएसआई सर्वे आदेश के खिलाफ है।