शामली। सहायक श्रम आयुक्त अचला पांडेय ने जनपद शामली के सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों से अपील की है कि वे ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवश्य कराएं। जो कामगार कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) या कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना के सदस्य नहीं हैं, वे स्वयं या नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से यह पंजीकरण कर सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ केवल ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को ही मिल सकता है।
इन योजनाओं में-
1. दुर्घटना बीमा (अनुग्रह राशि) योजना
यह योजना उन सभी असंगठित श्रमिकों के लिए है जो 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हुए हैं। यदि पंजीकरण के बाद 31 मार्च 2022 तक किसी दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता होती है, तो ₹2 लाख की सहायता राशि दी जाती है। आंशिक विकलांगता की स्थिति में ₹1 लाख की सहायता राशि मिलती है। दावा करते समय ई-श्रम UAN नंबर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
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2. प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM)
इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ₹3000 प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है। इसके लिए 18 से 40 वर्ष आयु के श्रमिक पात्र हैं, जो स्वरोजगार या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हों। आयकरदाता या EPFO/ESIC/NPS के सदस्य इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। योजना में शामिल होने के लिए श्रमिकों को हर माह ₹55 से ₹200 तक की राशि निवेश करनी होती है।
3. राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS-Traders)
यह योजना छोटे व्यापारियों के लिए है। इसके अंतर्गत पात्र व्यापारी 60 वर्ष की उम्र के बाद ₹3000 मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु के पश्चात पेंशन का 50% हिस्सा जीवनसाथी को मिलेगा। योजना में शामिल होने के लिए आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयकरदाता भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं। जिलमें आधार कार्ड और बैंक पासबुक की प्रतिलिपि लगाई जाएगी।
सहायक श्रम आयुक्त ने कामगारों से अपील की है कि वे इन योजनाओं का लाभ उठाने हेतु शीघ्र पंजीकरण कराएं, ताकि भविष्य में किसी आर्थिक संकट की स्थिति में उन्हें सरकारी सहायता प्राप्त हो सके।