रामपुर -उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने कस्टोडियन मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की पत्नी डा तजीन फातिमा, बेटे अदीब आज़म और बहन निखत अखलाक की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
तीनों कस्टोडियन मामले में अंतरिम जमानत पर बाहर थे। एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी जमानत के फैसले पर सुनवाई
भारत सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है, 2 अप्रैल से हम भी टैरिफ बढ़ाएंगे- ट्रम्प
करते हुए तीनों को रेगुलर बेल दे दी। कस्टोडियन केस में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की पत्नी डा तजीन फातिमा, बेटे अदीब आज़म और बहन निखत अखलाक के आत्मसमर्पण पर सुनवाई हुई। बीती पांच मार्च को अदालत ने उनको 20 मार्च तक मोहलत दी थी। आज तीनों ने कोर्ट में सरेंडर किया था। कोर्ट में सुनवाई के बाद न्यायाधीश शोभित बंसल ने तीनों को जमानत दे दी।
यूपी में कांग्रेस ने किया 133 अध्यक्षों का एलान, सतपाल मुज़फ्फरनगर जिलाध्यक्ष, रंजन मित्तल शहर अध्यक्ष बने
आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी द्वारा शत्रु संपत्ति के कागजात खुर्द बुर्द करने के मामले में आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फातिमा, उनके बेटे अदीब आजम और बहन निखत अखलाक आज अदालत पहुंचे। अदालत में उनकी अंतरिम जमानत पर सुनवाई हुई। इससे पहले 5 मार्च को कोर्ट ने तीनों को 20 मार्च तक अंतरिम जमानत देकर मोहलत दी थी। आज़म पक्ष के अधिवक्ता मुरसलीन अहमद ने बताया कि आज तीनों को रेगुलर बेल दे दी गई।