नोएडा। कुख्यात सरिया और स्क्रैप माफिया रवि काना की जमानत याचिका शुक्रवार को गौतम बुध नगर की जनपद न्यायालय ने खारिज कर दी है। जिला न्यायालय में दुष्कर्म और एससी एसटी एक्ट के मामले में सुनवाई हुई। हालांकि, रंगदारी वसूलने के एक पुराने मामले में उसकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई। फिलहाल रवि काना जेल से बाहर नहीं आ सकेगा।
रवि काना के वकील ललित मोहन गुप्ता ने बताया कि एससी एसटी एक्ट और दुष्कर्म के मामले में न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गई थी। उन्होंने बताया कि रवि काना पर लगे रंगदारी के एक पुराने मुकदमे में न्यायालय ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। दूसरे केसों में जमानत न मिलने पर उसे जेल में ही रहना होगा। वहीं, 27 मई को काजल की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। रवि काना की कारोबारी सहयोगी और अकाउंटेंट काजल झा की जमानत पर 27 मई को न्यायालय में सुनवाई होगी। काजल और रवि दोनों लुक्सर जेल में बंद हैं।
थाना सेक्टर—39 पुलिस ने 30 दिसंबर को एक दलित युवती की तहरीर पर रवि काना, राजकुमार नागर, महकी समेत कई पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद वह 31 दिसंबर को अपने कारोबारी सहयोगी काजल झा और अपनी पत्नी मधु नागर के साथ थाईलैंड भाग गया था। स्क्रैप माफिया रवि काना को 26 अप्रैल को नॉलेज पार्क पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से काजल के साथ गिरफ्तार किया गया था। नॉलेज पार्क पुलिस रवि काना और काजल झा को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है।