लखनऊ- इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ को छात्र नेता प्रभात गुप्ता की हत्या के 23 साल पुराने मामले से शुक्रवार को बरी कर दिया।
अभियोजन सूत्रों ने बताया कि न्यायमूर्ति मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने टेनी और तीन अन्य को बरी करने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है। वर्ष 2004 में जिला और सत्र अदालत ने प्रभात गुप्ता की हत्या के मामले में टेनी और तीन अन्य को सबूतों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।
शिकायतकर्ता के वकील अवनींद्र सिंह परिहार ने कहा कि राज्य सरकार ने 2004 में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। उन्होंने कहा कि परिवाद के साथ एक पुनरीक्षण आवेदन भी दायर किया गया था और दोनों पर एक साथ सुनवाई की जा रही थी।
गौरतलब है कि छात्र नेता प्रभात गुप्ता की आठ जुलाई 2000 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस हत्याकांड में सुभाष मामा, शशि भूषण उर्फ पिंकी, राकेश उर्फ डालू और अजय मिश्र टेनी के खिलाफ प्रभात के पिता संतोष गुप्ता ने एफआईआर दर्ज करायी थी।