Saturday, April 26, 2025

बुलंदशहर पूर्व विधायक गुड्डू पंडित को कोर्ट ने 14 महीने की सुनाई सजा, धमकी देने और चौथ वसूली का था मामला

बुलंदशहर। बुलंदशहर डिबाई विधानसभा सीट से दो बार विधायक रहे गुड्डू पंडित को विशेष न्यायालय (एमपी-एमएलए) एसीजेएम अनूपशहर विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने अनुचित दबाव बनाने और पुलिस से फर्जी एनकाउंटर में जान से मरवाने की धमकी देने के मामले में दोषी मानते हुए कोर्ट ने 14 महीने की सुनाई सजा है।

बुलंदशहर के अनूपशहर एसीजेएम अदालत के विशेष अभियोजन हितेंद्र कुमार वर्मा ने बताया है कि वर्ष 2011 में शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव हलपुरा के रहने वाले राकेश शर्मा ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि उन्होंने डिबाई विधानसभा सीट से चुनाव लड़े विधायक गुड्डू पंडित उर्फ भगवान शर्मा के खिलाफ प्रचार-प्रसार किया था। क्योंकि वह खुद भी इस विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरना चाहते थे। लेकिन गुड्डू पंडित उनके चुनाव लड़ने से बुरी तरह खफा थे।

राकेश शर्मा का आरोप था कि एमएलए गुडडू पंडित ने कई बार उसके ऊपर अनुचित दबाव बनाते हुए गलत कार्य में सहयोग नहीं करने पर उसे कई बार पुलिस एनकाउंटर में मरवाने की धमकी दी थी। फोन पर भी विधायक ने कई बार राकेश शर्मा को चौथ वसूली की मांग करते से ऐसा नहीं करने पर उसे धमकाया था। पीड़ित राकेश शर्मा ने एमएलए गुड्डू पंडित से हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग की बाकायदा सीडी तैयार करते हुए अधिकारियों को उपलब्ध कराई। लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना मुनासिब नहीं समझा। अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने पूर्व विधायक को दोषी पाते हुए इस मामले में 14 महीने के कारावास की सजा सुनाई है।

[irp cats=”24”]

 

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

80,337FansLike
5,552FollowersFollow
151,200SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय