मुजफ्फरनगर। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षण संस्थान की मान्यता लेने के मामले में राजभवन निवासी आलोक स्वरूप की तहरीर पर नई मंडी निवासी माउंट लिट्रेरा के मालिक नवनीत भारद्वाज समेत 4 के खिलाफ एसएसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया गया है।
भोपा रोड स्थित राजभवन निवासी आलोक स्वरूप ने बताया कि उन्होंने शिक्षण संस्थान स्थापित व संचालित करने के लिये नवनीत भारद्वाज पुत्र राम मोहन भारद्वाज व इनके साथियों से सम्पर्क किया। नवनीत भारद्वाज द्वारा श्रीराम एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से ट्रस्ट का पंजीकरण कराया गया था, इसके संबंध में कार्यालय उप निबंधक प्रथम मुजफ्फरनगर में एक पंजीकृत दस्तावेज का निष्पादन किया गया था, जो कि कार्यालय उप निबंधक प्रथम मुजफ्फरनगर में बही संख्या 4 जिल्द संख्या 168 पृष्ठ संख्या 181 से 204 पर क्रमांक 239, 28 जौलाई 2015 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।
इस दस्तावेज के आधार पर नवनीत भारद्वाज द्वारा 20 जौलाई 2016 का एक कुटरचित व फर्ज़ी दस्तावेज तैयार कर बेसिक शिक्षा विभाग को माउंट लिट्रा ज़ी स्कूल लिंक रोड मुजफ्फरनगर की मान्यता की पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया था, इस कथित कूटरचित दस्तावेज में स्टांप पेपर नंबर, स्टांप मुद्रा, निष्पादन की तिथि, कार्यालय रजिस्ट्रेशन क्रमांक, स्टांप विक्रेता व स्टाम्प विक्रय की तिथि एक समान है, जो कि दो अलग दस्तावेजों के निष्पादन में संभव नहीं है, कथित कूटरचित किराया नाम की प्रमाणित प्रति लिपि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में बेसिक शिक्षा अधिकारी मुजफ्फरनगर के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई है, उक्त दस्तावेज पर तत्कालीन प्रबंधक अरुण कुमार पुत्र स्वर्गीय आत्माराम निवासी नई मंडी, अनंत पुंडीर पुत्र यशवीर सिंह पुंडीर निवासी मकान नंबर 1&8 कुंदनपुरा शहर मुजफ्फरनगर व नवनीत भारद्वाज पुत्र राम मोहन भारद्वाज निवासी मकान नंबर 85 नई मंडी भोपा रोड मुजफ्फरनगर के हस्ताक्षर हैं,
इस कथित कूटरचित दस्तावेज को तैयार करने में सुनंद सिंगल पुत्र मृतक अरुण कुमार निवासी बसेड़ा भवन नई मंडी मुजफ्फरनगर की आपराधिक साजिश रही है, कूटरचित दस्तावेज के आधार पर उक्त वर्णित सभी व्यक्तियों नवनीत भारद्वाज पुत्र राम मोहन भारद्वाज निवासी मकान नंबर 85 नई मंडी भोपा रोड, अनंत पुंडीर पुत्र यशवीर सिंह पुंडीर निवासी मकान नंबर 1&8 कुंदनपुरा शहर, मुजफ्फरनगर व सुनंद सिंघल पुत्र मृतक अरुण कुमार निवासी बसेड़ा भवन नई मंडी मुजफ्फरनगर द्वारा कूटरचित दस्तावेज बनाकर कूटरचित दस्तावेज को सही बताते हुए उनके आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग से फर्ज़ी रूप से मान्यता प्राप्त की है और कूटरचित दस्तावेज पर प्रार्थी के हस्ताक्षर फर्जी रूप से बनाकर अपराधिक लाभ प्राप्त किया है, कथित फर्जीं कूटरचित किरायेनामें के संबंध में उप निबंधक कार्यालय प्रथम मुजफ्फरनगर में जब प्रार्थी द्वारा जांच कराई तो क्रमांक 2&9 बही नंबर 4 वर्ष 2015 पर उक्त फर्जी किरायानामा पंजीकृत नहीं है और न हीं विधिक रूप से पंजीकृत हो सकता था, आलोक स्वरूप के उक्त प्रार्थना पत्र पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सर्किल ऑफिसर नई मंडी से जाँच करके थाना नई मंडी में अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता रिपोर्ट दर्ज की है। आलोक स्वरूप ने बताया कि नवनीत भारद्वाज के विरुद्ध पहले से ही विभिन्न अभियोग में चार्जशीट लगी हुई है।