मुरादाबाद। अधिग्रहित की गई जमीन पर चार गुना से अधिक मुआवजा दिलाने के नाम पर मध्य गंगानहर निर्माण खंड-10 के बुलंदशहर के एक्सईएन रोहित कुमार ने किसान से 36 लाख रुपये ले लिए। किसान को जब अधिक मुआवजा नहीं मिला तो पुलिस में शिकायत कर दी, जिस पर एक्सईएन और उनके साथियों ने 23 लाख रुपये वापस करा दिए लेकिन 13 लाख रुपये नहीं दिए।
अब इस मामले में संभल निवासी एक किसान ने मुरादाबाद के मझोला थाने में आरोपित एक्सईएन रोहित कुमार समेत तीन पर धोखाधड़ी कर रकम हड़पने और धमकी देने का केस दर्ज कराया है। पुलिस अधीक्षक नगर मुरादाबाद अखिलेश भदौरिया ने बताया कि मामले में धोखाधड़ी कर अमानत में खयानत करने और धमकी देने का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी हैं, जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
संभल जिले के एचोड़ा कम्बोह थाना क्षेत्र के गांव भवालपुर बांसली निवासी लोकेंद्र सिंह की तहरीर पर मझोला पुलिस ने मध्य गंगा नहर निर्माण खंड-10 बुलंदहशर के एक्सईएन रोहित कुमार, ग्लोबल टेक्निकल सोल्यूशन तेलियरगंज प्रयागराज के मालिक अनिल कुमार और साईं बिजनेश सोल्यूशन कुदैशिया फाटक बरेली की वंदना मिश्रा के खिलाफ धोखाधड़ी कर अमानत में खयानत और धमकी देने का केस दर्ज किया है।
लोकेंद्र सिंह ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उनकी और उनके भाई कार्मेंद्र सिंह व बेटी नीरा चोधरी निवासी सलारपुर खालासा की 1440 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण मध्य गंगा नहर निर्माण खंड 10 बुलंदशहर द्वारा किया गया था। जमीन के बैनामे से पहले बुलंदशहर में तैनात अधिशासी अभियंता रोहित कुमार ने मुआवजा दिलाने के संबंध में कई बार अपने कार्यालय में बुलाकर कहा कि जमीन का मुआवजा 67 लाख रुपये बन रहा है।
लोकेंद्र का आरोप है कि अधिशासी अभियंता ने उनसे कहा कि 36 लाख रुपये दे दो तो मुआवजे से 72 लाख रुपये अतिरिक्त दिलवा दूंगा। इसके बाद आरोपित एक्सईएन ने खुद रकम लेने की बजाय प्रयागराज के तोलियरगंज स्थित ग्लोबल टेक्नीकल कंपनी के मालिक अनिल कुमार और बरेली के कुदैशिया फाटक स्थित श्री साईं बिजनेस सोल्यूशन कंपनी की मालकिन वंदना मिश्रा के खाते में 18-18 लाख रुपये ट्रांसफर करा दिए।
लोकेंद्र के अनुसार उसने 26 सितंबर 2016 को मझोला के लाकड़ी फाजलपुर स्थित प्रथमा बैंक के खाते से रकम ट्रासंफर किए थे। लेकिन रकम देने के बाद भी अतिरिक्त मुआवजा नहीं मिला। जब इसकी शिकायत एक्सईएन रोहित कुमार से की तो धमकी देने लगे। बाद में लोकेंद्र ने पुलिस में शिकायत की तो जबरन एक फैसलानामा लिखवा लिया गया। शिकायत करने के बाद आरोपितों ने 23 लाख रुपये वापस कर दिए थे लेकिन 13 लाख रुपये अब तक नहीं दिए हैं।
पुलिस अधीक्षक नगर मुरादाबाद अखिलेश भदौरिया ने बताया कि लोकेंद्र सिंह की तहरीर के आधार पर आरोपित एक्सईएन रोहित कुमार और उनके दो साथियों अनिल कुमार व वंदना मिश्रा के खिलाफ धोखाधड़ी कर अमानत में खयानत करने और धमकी देने का केस दर्ज किया गया है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।