सहारनपुर। एडीजे कक्ष संख्या 11 ने पुलिस पर हमला करने के एक आरोपी शमशेर पर दोष सिद्ध हो जाने पर उसे तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और नौ हजार का अर्थदंड लगाया है।
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शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया कि 29 नवम्बर 2014 को थाना चिलकाना के उपनिरीक्षक धीरेंद्र सिंह ने शमशेर, आकिल और काला के विरुद्ध पुलिस पर जानलेवा हमला करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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एडीजे ने इस मामले की सुनवाई कर दो आरोपियों काला और आकिल को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।