नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ग्रुप हाउसिंग प्रभारी ने एक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोप है कि उसने एक सोसायटी में स्थित एक फ्लैट को फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपने नाम ट्रांसफर करवा लिया। घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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थाना सूरजपुर के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार चाहर ने बताया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ग्रुप हाउसिंग प्रभारी केएम चौधरी ने यशपाल पुत्र जयवीर को नामित करते हुए धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि उनका आरोप है कि ग्रुप हाउसिंग योजना के अंतर्गत इंजीनियर पार्क सहकारी आवास समिति भूखंड संख्या- सेक्टर ओमेगा-वन में समिति द्वारा निर्मित एक इकाई का आवंटन समिति ने अपने सदस्य उमा प्रसाद के पक्ष में किया था। जिसका त्रिपक्षी लीज 28 फरवरी वर्ष 2011 को उमा प्रसाद के पक्ष में हुआ।
उन्होंने बताया कि इकाई उमाप्रसाद से यशपाल पुत्र जयवीर निवासी ग्राम पाली ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्ध के पक्ष में हस्तांतरित करने के लिए प्राधिकरण को 21 मार्च 2023 को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुआ। आवेदन के साथ वांछित प्रपत्रों के साथ इंजीनियर पार्क सहकारी आवास समिति लिमिटेड की एनओसी प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रपत्रों के क्रम में प्राधिकरण द्वारा उक्त भवन संख्या डी-1 इंजीनियर पार्क सहकारी आवास समिति का हस्तांतरित उमा प्रसाद से यशपाल के पक्ष में किया गया तथा उक्त का अंतरण ज्ञापन पत्र जारी किया गया।
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उन्होंने बताया कि इस मामले में इंजीनियर पार्क सहकारी आवास समिति ने अपने पत्र के माध्यम से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को 28 जून वर्ष 2024 को अवगत करवाया कि जो अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राधिकरण में समिट की गई है वह इंजीनियर पार्क सहकारी आवास समिति द्वारा जारी नहीं किया गया है। यह कूट रचित प्रपत्र है।
समिति के अनुरोध पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 16 जुलाई वर्ष 2024 को इस मामले में सुनवाई की, तथा प्रपत्र फर्जी पाए जाने पर भवन के हस्तांतरण को निरस्त कर दिया गया, तथा यशपाल द्वारा जमा कराई गई धनराशि को भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पक्ष में जब्त कर लिया गया। उन्होंने बताया कि ग्रुप हाउसिंग अधिकारी की शिकायत पर घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।