नई दिल्ली। सरकार ने उपभोक्ताओं को सस्ती तुअर और उड़द दालों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाया है। केंद्र ने राज्य सरकारों को तुअर और उड़द दाल की कीमतों पर लगातार नजर रखने और भंडारण सीमा आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में यहां हुई एक बैठक में राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया गया। इस बैठक में तुअर और उड़द दाल के भंडारण की जानकारी के साथ राज्य सरकारों की लगाई गई भंडारण सीमा पर अमल की समीक्षा की गई।
मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक में तुअर और उड़द दाल के संबंध में सीडब्ल्यूसी और एसडब्ल्यूसी गोदामों में खुदरा कीमतों, विभिन्न स्टॉक-होल्डिंग संस्थाओं द्वारा प्रकट स्टॉक की मात्रा की समीक्षा की गई। गौरतलब है कि गत दो जून को केंद्र ने दालों की जमाखोरी और संदिग्ध सट्टेबाजी को रोकने के लिए 31 अक्टूबर तक तुअर और उड़द का भंडार रखने की सीमा लगा दी थी। थोक विक्रेताओं पर 200 टन की स्टॉक सीमा लगाई गई, जबकि खुदरा विक्रेताओं पर पांच टन की सीमा तय की गई है।