Friday, April 25, 2025

निर्माण कार्यों के लिए उपकर भुगतान अब और आसान, मेरठ में नई ऑनलाइन सुविधा शुरू!

मेरठ। उपकर संग्रह पोर्टल के माध्यम से निर्माण कार्यों के सापेक्ष उपकर जमा करना पहले से आसान हो गया है। ये जानकारी देते हुए सहायक श्रमायुक्त मेरठ क्षेत्र मेरठ अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि श्रम विभाग के अन्तर्गत उपकर संग्रह पोर्टल के माध्यम से उपकर जमा किये जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

 

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समस्त कार्यदायी संस्था, निर्माण एजेंसीयां एवं निजी निर्माणकर्ता उक्त पोर्टल के माध्यम से उपकर का भुगतान कर सकते है। उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1990 के प्राविधानों के अनुसार सभी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों के नियमानुसार उपगत व्यय/लागत की एक प्रतिशत की धनराशि उ०प्र० भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। जिसके अन्तर्गत निजी/सरकारी निर्माण सम्मिलित किये गये है।

 

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उपकर जमा करने की प्रकिया ईज आफ लिविंग एवं ईज आफ डूइंग’ की व्यवस्था से आवर्त है, और उपकर की धनराशि का उपयोग पजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के लिये किया जाता है। वर्तमान में उपकर जमा करने की प्रकिया को सुविधाजनक बनाते हुऐ श्रम विभाग द्वारा उपकर संग्रह पोर्टल http://cessupbocw.in के माध्यम से आनलाइन सेस जमा करने की व्यवस्था संचालित की गई है। इस हेतु उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कराये जा रहे या कराये जा चुके निर्माण कार्यों की कुल लागत के सापेक्ष उपकर की एक प्रतिशत की धनराशि ऑनलाइन के माध्यम से जमा कराई जा सकती है।

 

 

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धनराशि जमा किये जाने के माध्यम जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चालान, इंटरनेट बैंकिंग, यू०पी०आई०, वॉलेट आदि के द्वारा उक्त पोर्टल के माध्यम से बोर्ड के खाते में सीधे जमा किया जा सकता है। उक्त में किसी भी असुविधा के निवारण हेतु विभागीय हेल्पलाइन नं० 9125797729 या टोल फ्री नं० 18001805412 पर सम्पर्क कर सकते है। जनपद मेरठ के अन्तर्गत विभाग द्वारा विगत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 64,24,38,961/- उपकर की धनराशि विभिन्न माध्यमों से जमा कराई गयी है। जो कि लक्ष्य के सापेक्ष 109 प्रतिशत है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपकर जमा कराये जाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उन्होंने जनपद मेरठ एवं बागपत के सर्व साधारण को सूचित किया कि उक्त पोर्टल की ऑनलाइन व्यवस्था का लाभ उठाकर सुरक्षित भुगतान प्रक्रिया के माध्यम वे उनके द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की लागत के सापेक्ष उपकर की 1 प्रतिशत धनराशि जमा की जा सकती है।

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