Saturday, May 10, 2025

व्यापारी से मारपीट मामले में अतीक अहमद के खिलाफ आरोप तय

लखनऊ। सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को देवरिया जेल में एक व्यवसायी के अपहरण और मारपीट के एक मामले में गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके बेटे उमर के खिलाफ आरोप तय किए हैं। तब अतीक देवरिया जेल में ही था। आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतीक की कोर्ट में पेशी हुई। अतीक ने कथित तौर पर देवरिया जेल में लखनऊ के एक व्यवसायी मोहित जायसवाल के साथ मारपीट की थी, जहां दिसंबर 2018 में उसे अगवा करके रखा गया था।

व्यवसायी ने दावा किया था कि अतीक अहमद ने उसे 40 करोड़ रुपये की संपत्ति पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया।

अपनी पुलिस शिकायत में, मोहित जायसवाल ने आरोप लगाया कि अतीक अहमद, उनके बेटे उमर और लगभग 15 अन्य लोगों ने जबरन उनकी एसयूवी छीन ली, जिसमें उन्हें राज्य की राजधानी से देवरिया ले जाया गया था।

जायसवाल द्वारा लखनऊ के कृष्णा नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने अतीक, उनके बेटे उमर और अन्य पर हत्या के प्रयास सहित विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

80,337FansLike
5,552FollowersFollow
151,200SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय