सहारनपुर (देवबंद)। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 त्रिभुवन नाथ की अदालत ने गैंगस्टर की धाराओं में दोषी पाएं जाने पर ग्राम मिरगपुर थाना देवबंद निवासी नीटू को तीन साल की सजा सुनाई है।
दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। ग्राम मिरगपुर निवासी नीटू गैंग बनाकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था। जिसके खिलाफ देवबंद थाने में केस दर्ज हुआ था।