Thursday, April 3, 2025

सौतेली पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाले कलयुगी पिता को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

मुजफ्फरनगर। अपनी 14 वर्ष की पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में कोर्ट ने सौतेले पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है और 23 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। यह मामला शामली जिले का बताया जा रहा है।

अभियोजन के अनुसार गत 15 अगस्त को शामली जिले के एक गांव में सौतेले पिता द्वारा अपनी 14 वर्ष की पुत्री के साथ दुष्कर्म व मारपीट के सनसनीखेज मामले में आरोपी राजेंद्र को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है और 23 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है ।

इस मामले की सुनवाई विशेष पॉस्को अदालत के पीठासीन अधिकारी मुमताज अली की कोर्ट में हुई है। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र मलिक ने बताया कि कोर्ट ने मामले की सुनवाई एक माह 18 दिन में पूरी की है ।

आरोपी गिरफ्तारी से ही जेल में है। अभियोजन के अनुसार आरोपी राजेंद्र ने शराब के नशे में पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया था। 15 अगस्त 2023 को घटना के बाद पीड़िता स्वयं थाने पहुंच गई थी और पिता के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था। डाक्टरी रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

75,563FansLike
5,519FollowersFollow
148,141SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय