मुजफ्फरनगर। नाबालिग के साथ छेड़छाड व जानलेवा हमला करने के मामले में 1 आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
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अभियोजन के अनुसार 27 मार्च 2018 को वादी निवासी जनकपुरी थाना सिविल लाईन द्वारा थाना सिविल लाईन पुलिस को लिखित तहरीर देकर अवगत कराया कि अभियुक्त प्रवेश कुमार पुत्र निरंजन कुमार निवासी पचेंडा खुर्द थाना नई मण्डी द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री से छेडछाड़ करना व विरोध करने पर हमला करने की घटना कारित की गयी है। तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0- 199/18 धारा 354,352 भादवि व 7/8 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया था।
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थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त प्रवेश को 28 मार्च 2018 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त के विरूद्ध 10 अप्रैल 2018 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। इस मामले में प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाईन आशुतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना सिविल लाईन स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया।
लोक अभियोजक विनय कुमार अरोरा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय पोक्सो कोर्ट-2, मुजफ्फरनगर द्वारा आरोपी प्रवेश उपरोक्त को धारा 354,352 भादवि में 03 वर्ष कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।