मुजफ़्फरनगर। विशेष अदालत पोक्सो 2 के जज़़ अंजनी कुमार सिंह ने मुजफ़्फरनगर दंगे 2013 के दौरान चर्चित गैंगरेप के मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद निर्णय के लिए 9 मई नियत कर दी है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कोर्ट ने रोजाना बहस कई दिनों तक सुनी और जो आज पूरी हो गई है।
इस मामले में पीडित की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने मुजफ़्फरनगर आकर कोर्ट में बहस की थी, जिस में उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष अपनी कहानी साबित कर चुका है। अभियोजन कहानी के अनुसार गत 2013 को ग्राम लांक में मुजफ़्फरनगर दंगे के दौरान एक महिला के साथ तीन लोगों द्वारा सामूहिक वलात्कार का आरोप है।
एसआईटी ने मामले में जांच के बाद तीन आरोपियों कुलदीप, महेश वीर व सिकंदर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। सुनवाई के चलते कुलदीप की मौत हो गई थी। मामले में पीडि़ता सहित 7 गवाहों के बयान हो चुके हैं। अब इस मे कोर्ट आगामी 9 मई को फैसला सुनाएगा।