नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने 2 मई को फैसला सुनाने का आदेश दिया।
8 अप्रैल को कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि मनी लांड्रिंग मामले में के कविता को महिला होने की वजह से जमानत देने में किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती है। सुनवाई के दौरान के कविता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी पर आरोप लगाया था कि वह जांच नहीं बल्कि प्रताड़ित करने वाली एजेंसी बन गई है। सिंघवी ने कहा था कि इस मामले की जांच पक्षपातपूर्ण तरीके से रही है।
के कविता फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। कविता को सीबीआई ने 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में के कविता भी साजिश में शामिल थी। इसके पहले के कविता आबकारी घोटाला मामले के मनी लांड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में थी। सीबीआई ने इस मामले में के कविता से 6 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में पूछताछ की थी।
5 अप्रैल को कोर्ट ने सीबीआई को कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी थी। ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था।
ईडी के मुताबिक इंडोस्पिरिट्स के जरिये 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था। ईडी के मुताबिक कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी थीं। ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो समन भेजा था लेकिन कविता ने इसे नजरअंदाज कर दिया और पेश नहीं हुईं, जिसके बाद छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था।