Monday, December 23, 2024

मेरठ में 23 नवंबर एवं 24 नवंबर विशेष अभियान की तिथि निर्धारित

मेरठ। अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी बलराम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अर्हता तिथि एक जनवरी 2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत दावें/आपत्तियां प्राप्त करने हेतु 23 नवम्बर, 2024 (शनिवार) एवं 24 नवम्बर, 2024 (रविवार) विशेष अभियान की अभियान की तिथियां निर्धारित की गयी है।

मीरापुर उपचुनाव: जीवनपुरी में सबसे ज्यादा और किशनपुर के बूथ पर पड़े सबसे कम वोट

 

उक्त पुनरीक्षण अवधि में 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी अर्ह नागरिक अथवा ऐसे अर्ह नागरिक जो जहाँ के निवासी है, परन्तु उनके नाम अभी तक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं हो सके है, ऐसे सभी अर्ह नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु फार्म-6, निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति हेतु तथा पूर्व में शामिल नाम को अपमार्जित कराने हेतु फार्म-7 तथा निवास परिवर्तन/निर्वाचक नामावली में संशोधन/मतदाता पहचान पत्र का प्रतिस्थापन/दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु फार्म-8 भरा जायेगा। उक्त सभी फार्म बूथ लेविल अधिकारी के पास उपलब्ध है।

 

मेरठ में पुलिस बनकर पूर्व पार्षद को ठगा, सोने की चेन, लाकेट और हीरे की अंगूठी लूटी

 

यदि कोई पात्र नागरिक जो 01 जनवरी 2025 वर्ष में पश्चातवर्ती अर्हता तारीखो अर्थात 01 अप्रैल, 2025, 01 जुलाई, 2025 या 01 अक्टूबर, 2025 में से किसी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला है, वह भी प्रारूप-6 में निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करने के लिए दावा कर सकेगा और उस पर संबधित अर्हक तारीख के संदर्भ में संबधित तिमाही में विचार और विनिश्चिय किया जायेगा ।

 

मिथलेश पाल का फोटो छपी पर्ची बांट रहे थे बीएलओ, सपा ने की कई बूथों पर पुनर्मतदान की मांग

 

विशेष अभियान दिवस में मतदेय स्थलों पर संबधित बूथ लेविल अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित कराने एवं उनके कार्यों का पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी/उप-जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला स्तरीय अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सुपरवाइजरों द्वारा मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया जायेगा। सुपरवाइजरों की शत प्रतिशत उपस्थिति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सुनिश्चित करेगे।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,303FansLike
5,477FollowersFollow
135,704SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय