नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिग्री विवाद के मामले पर केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय की याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने ये आदेश दिया। इस मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई की तारीख 13 अक्टूबर नियत है।
प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री विवाद के मामले पर केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश के खिलाफ दायर याचिका में दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा है कि डिग्री छात्र और विश्वविद्यालय के बीच का मामला है। केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया था कि मोदी की डिग्रियों के बारे में जानकारी सूचना के अधिकार के तहत सार्वजनिक किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने 24 जनवरी, 2017 को केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश पर रोक लगा दी थी।
दरअसल, आम आदमी पार्टी से जुड़े नीरज शर्मा ने सूचना के अधिकार के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय से मोदी की डिग्रियों की जानकारी मांगी थी। विश्वविद्यालय ने इसे निजी जानकारी बताते हुए साझा करने से इनकार किया था। विश्वविद्यालय के मुताबिक इससे कोई सार्वजनिक हित नहीं पूरा होता है। उसके बाद नीरज शर्मा ने केंद्रीय सूचना आयोग का रुख किया, जिसने दिल्ली विश्वविद्यालय के सूचना अधिकारी मीनाक्षी सहाय पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आयोग ने डिग्री से संबंधित जानकारी देने का भी आदेश दिया। केंद्रीय सूचना आयोग के इसी फैसले के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है।