बिहार में शिक्षकों के अवकाश पर सख्ती: प्राथमिक स्कूलों में एक और मध्य-उच्च विद्यालयों में केवल दो शिक्षक ही ले सकेंगे सीएल, नया आदेश लागू
Bihar News: गोपलगंज जिले के प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों में शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश (सीएल) पर शिक्षा विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिदिन केवल एक शिक्षक ही सीएल ले सकेगा, जबकि मध्य और उच्च विद्यालयों में अधिकतम दो शिक्षकों को ही अवकाश की अनुमति होगी।
पठन-पाठन बिना बाधा जारी रखने की मंशा
अवकाश पर मनमानी नहीं चलेगी
यदि किसी विशेष परिस्थिति में निर्धारित सीमा से अधिक शिक्षक अवकाश चाहते हैं, तो प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) से पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। यानी अब अवकाश लेने की मनमानी पूरी तरह खत्म हो जाएगी।
एक दिन पहले देनी होगी सूचना
नियमों के अनुसार आकस्मिक अवकाश के लिए शिक्षक को एक दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी। साथ ही, महीने में केवल एक बार अधिकतम दो दिनों के लिए ही सीएल स्वीकृत की जाएगी। अवकाश का आवेदन उचित कारणों की जांच के बाद ही स्वीकृत होगा।
अवकाश रजिस्टर का रख-रखाव होगा सख़्ती से
प्रधानाध्यापकों को आकस्मिक अवकाश पंजी का सुव्यवस्थित रख-रखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कार्रवाई की जा सकती है।
शैक्षणिक गतिविधियों को निर्बाध रखना प्राथमिकता
जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने स्पष्ट किया कि अधिक संख्या में शिक्षकों की उपस्थिति से शिक्षण गुणवत्ता में सुधार आएगा। इसलिए अवकाश संबंधी आदेशों का कड़ाई से पालन अनिवार्य किया गया है।
