देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को धन्वंतरि जयंती पर राज्य कर्मचारियों को दीपावली के उपहार स्वरूप उनके महंगाई भत्ता (डीए) और तदर्थ बोनस में बढ़ोतरी के आदेश निर्गत कर दिए।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार ने 14 मार्च, 2024 को एक आदेश जारी किया, जिसके तहत 7वें वेतनमान के सरकारी कर्मचारियों को एक जनवरी, 2024 से 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की मंजूरी दी गई। इसके बाद, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के एक आदेश के आधार पर, यह दर एक जुलाई, 2024 से बढ़ाकर 53 प्रतिशत कर दी गई है।
इस भत्ते का फायदा राज्य सरकार के सभी नियमित, पूर्णकालिक, कार्य प्रभारित कर्मचारी और उच्च शिक्षा आयोग से जुड़े पदाधिकारी भी ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, और कुछ अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों पर ये आदेश स्वतः लागू नहीं होंगे। उनके लिए अलग से आदेश जारी होंगे।
सूत्रों के अनुसार, एक जुलाई, 2024 से 30 सितंबर, 2024 तक के महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान नकद में किया जाएगा। एक अक्टूबर, 2024 से भत्ता नियमित वेतन में जोड़ दिया जाएगा जबकि तदर्थ बोनस में वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों, और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का लाभ मिलेगा। भारत सरकार के आदेशानुसार, 30 दिनों का बोनस अधिकतम 7000 तक की सीमा में दिया जाएगा।