मुजफ्फरनगर। शामली में प्रसिद्ध भजन गायक अजय पाठक बहुचर्चित जघन्य हत्याकांड में दोषी करार दिए शिष्य हिमांशु सैनी को साढ़े चार साल बाद कुकर्मों की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। मामला जनपद सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार की कोर्ट में चल रहा था।
पांच साल पहले 30 दिसंबर 2019 की रात शामली के थाना आदर्श मंडी की पंजाबी कॉलोनी में रहने वाले प्रसिद्ध भजन गायक अजय पाठक और उसके परिवार पर भजन गायक का शिष्य हिमांशु सैनी काल बनकर टूट पड़ा था। हिमांशु सैनी ने सोते हुए ही अपने गुरु अजय पाठक की तलवार से काटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उनकी पत्नी स्नेहलता और मासूम बेटी वसुंधरा और बेटे भागवत की भी हत्या कर दी थी।
हत्यारे का प्लान था कि चारों के शवों को गाड़ी में डालकर कहीं ऐसी जगह डाल दिया जाए, ताकि उनका पता ना चल सके। इस प्लान में हत्यारे ने मासूम भागवत के शव को अजय पाठक की गाड़ी की डिक्की में रखा। इस दौरान दिन निकलना शुरू हुआ तो हिमांशु सैनी की हिम्मत नहीं हुई कि वह अन्य शवों को भी गाड़ी में डाल सके। हत्यारा भागवत के शव को गाड़ी की डिक्की में लेकर पहले अपने गांव झाडखेडी चला गया था।
देर रात दिल्ली से वापस लौटकर हत्यारे ने अजय पाठक की गाड़ी को पानीपत टोल प्लाजा के पास खड़ी करके उसमें आग लगा दी थी। मासूम भागवत का शव गाड़ी के साथ काफी हद तक जल गया था। गाड़ी में आग देखकर पानीपत पुलिस ने हिमांशु सैनी को दबोच लिया और गाड़ी की आग बुझाई। गाड़ी की डिक्की में भागवत का अधजला शव मिलने पर पानीपत पुलिस ने हिमांशु और गाड़ी को आदर्श मंडी पुलिस को सौंप दिया था।
आदर्श मंडी पुलिस ने हत्यारे हिमांशु सैनी की निशानदेही पर भजन गायक के घर से लूटे गए गहने और नकदी बरामद करने के साथ ही हत्या में प्रयुक्त तलवार और खंजर भी बरामद कर लिया था। हत्यारे हिमांशु को जिला न्यायाधीश अनिल कुमार ने दोषी करार दिया था। बुधवार को दोषी को न्यायाधीश ने फांसी की सजा सुनाई गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर दुष्यंत सिंह ने कोर्ट में प्रभावी ढंग से पैरवी की, जिसके फलस्वरूप भजन गायक अजय पाठक के हत्यारे हिमांशु सैनी को मृत्यदंड की सजा मिली है।