मेरठ। बिना एनपीसीआई कराए दिव्यांग पेंशन योजना एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना का लाभार्थियों को लाभ नहीं मिलेगा। डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने जिला कार्यक्रम अधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जनपद मेरठ को पत्र प्रेषित करते हुए बताया कि शासन के पत्र द्वारा दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना, कुष्ठावस्था पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण एवं उनके खाते में एनपीसीआई किये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये है। जनपद में योजनान्तर्गत पोर्टल पर 513 रिकार्डस का आधार प्रमाणीकरण किया जाना है।
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अतः दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना, कुष्ठावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत पोर्टल से प्राप्त सूची इस पत्र के साथ इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि सूची में अंकित नामों के आधार कार्ड की फोटो कापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी मेरठ को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें इसके अतिरिक्त जिन दिव्यांगजनों के खातों में एनपीसीआई नहीं हो रही है उनकी एनपीसीआई कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करें। इस संबंध में पूर्व में पत्र प्रेषित कर उक्त कार्य हेतु निर्देशित किया गया है।
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उन्होंने बताया कि सूची में अंकित यदि कोई दिव्यांगजन स्थान पर निवास नहीं कर रहा है या किसी अन्य कारण से अपात्र है तो अपात्रता का कारण सूची में अंकित करना सुनिश्चित करें ताकि अभिलेखों से उनका नाम हटाया जा सके।