Thursday, February 6, 2025

आमजन के स्वास्थ्य के साथ न हो खिलवाड :-  डॉ0 अर्चना द्विवेदी

सहारनपुर। जिलाधिकारी सहारनपुर मनीष बंसल के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ0 अर्चना द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जिला स्तरीय समिति की बैठक आहूत की गई। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने सभी खाद्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि मिलावटखोरों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। खाद्य पदार्थों के तहत विविध पदार्थों के सैम्पल संग्रह किए जाएं।

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खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तत्संबंधी नियमवाली 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थाे की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की रसोई चेक कर साफ सफाई सुनिश्चित कराएं। आमजनमानस के साथ ही छोटे दुकानदारों को भी मिलावटी खाद्य पदार्थों से स्वास्थ्य पर पडने वाले प्रतिकूल प्रभाव से जागरूक किया जाए।

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डॉ0 अर्चना द्विवेदी ने कहा कि मिलावटी खाद्य सामग्री एवं पेय पदार्थाे पर प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। माननीय न्यायालय में लंबित वादों की प्रभावी पैरवी कर मामलों का निस्तारण किया जाए। सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को लाईसेंस एवं पंजीकरण से आच्छादित किया जाए। खाद्य कारोबारकर्ता को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में कैम्पों एवं नियमित निरीक्षणों के माध्यम से जागरूक किया जाए। सभी पंजीकृत दुकानों पर 1076 हैल्पलाईन नम्बर चस्पा किया जाए जिससे खाद्य पदार्थों में शिकायत होने पर कोई भी आमजन शिकायत दर्ज करा सके।

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एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित प्रोग्राम के माध्यम से री-यूज्ड कुकिंग ऑयल की मौके पर जांच की जाए। री-यूज्ड कुकिंग ऑयल कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा तीन बार प्रयोग किये गये तेल के बचे अंश को बायोडीजल कम्पनी को देने के प्रावधान का क्रियान्वयन किया जाए। अगर कोई री-यूज्ड कुकिंग ऑयल तीन बार से अधिक बार इस्तेमाल करता पाया जाए तो उसके विरूद्ध विधिक कार्रवाई की जाए।

उन्होंने सहायक आयुक्त खाद्य को निर्देशित किया कि अजीनोमोटो से होने वाले नुकसान के बारे में आमजन को जागरूक करें। इस अवसर पर सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय पवन कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी  मनीष कुमार, बेसिक शिक्षा अधिकारी कोमल सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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